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क्या मैं भारत में निजी आश्रय बना सकता हूँ? कानून क्या कहता है

भारत में स्वैच्छिक निजी आश्रयों के लिए कोई परमिट व्यवस्था नहीं। नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के नियम 18 के तहत सरकार मालिक को आश्रय बनाने का आदेश दे सकती है।

अपडेट किया गया 2026-10-28· 2 आधिकारिक स्रोत· Read in English

अंग्रेज़ी पेज से अनुवादित, 2026-10-20 को जाँचा गया। स्रोतों के शीर्षक उनकी मूल भाषा में रखे गए हैं।

संक्षेप में। हमें भारत में स्वैच्छिक निजी आश्रय के लिए कोई परमिट या घोषणा व्यवस्था नहीं मिली। आश्रय से जुड़ा एकमात्र नियम जो मिला, वह नागरिक सुरक्षा नियम (Civil Defence Rules), 1968 का नियम 18 है: केंद्र या राज्य सरकार किसी भी परिसर के मालिक को अपने द्वारा निर्धारित नक्शे और सामग्री के अनुसार हवाई हमला आश्रय बनाने का आदेश दे सकती है, और यदि मालिक ऐसा न करे तो स्वयं आश्रय बनाकर उसकी लागत कलेक्टर के माध्यम से वसूल सकती है 1।

क्या भारत में आश्रय बनाने के लिए परमिट चाहिए?

नागरिक सुरक्षा कानून में स्वैच्छिक निजी आश्रयों के लिए कोई विशेष परमिट व्यवस्था नहीं मिली 1। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई नियम लागू नहीं होता। सामान्य स्थानीय भवन नियम संभवतः किसी भी निर्माण कार्य पर लागू होते हैं, लेकिन आश्रय पर उनमें से कौन-से लागू होते हैं, इसकी यहाँ पुष्टि नहीं हुई है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने नगर निकाय या स्थानीय भवन प्राधिकरण से जाँच लें।

सरकार कब आश्रय बनाना अनिवार्य कर सकती है?

नागरिक सुरक्षा अधिनियम (Civil Defence Act), 1968 और उसके तहत बने नागरिक सुरक्षा नियम केंद्र या राज्य सरकार को आश्रय बनाने का आदेश देने की शक्ति देते हैं। नियम 18 कहता है कि सरकार 1:

"may by order require the owner of the premises to construct there in or there on an air raid shelter, with in such period and in accordance with such requirement as to lay-out , materials and construction as may be specified in the order."

नियम 18 की मुख्य बातें 1:

  • कोई सामान्य दायित्व नहीं। मकान मालिकों पर आश्रय रखने का कोई स्थायी कर्तव्य नहीं है। यह कर्तव्य केवल आदेश जारी होने पर बनता है।
  • आवश्यकताएँ आदेश में तय। नक्शा, सामग्री, निर्माण और समय-सीमा हर आदेश में अलग से बताई जाती है।
  • पालन न करने पर। यदि मालिक आदेश का पालन न करे, तो सरकार स्वयं आश्रय बना सकती है और उसकी लागत कलेक्टर के माध्यम से वसूल सकती है।

कौन-सा तकनीकी मानक लागू होता है?

भारत हवाई हमला या फॉलआउट आश्रयों के लिए कोई सामान्य तकनीकी मानक प्रकाशित नहीं करता: नियम 18 के तहत आवश्यकताएँ हर आदेश में अलग से तय की जाती हैं 1। आश्रय डिज़ाइन के जो एकमात्र राष्ट्रीय मानदंड मिले, वे बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों से संबंधित हैं, जिन्हें NDMA की 2012 की पुस्तिका में चक्रवात प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (NDM Guidelines for Cyclone Management), 2008 से उद्धृत किया गया है 2। विवरण: भारत में आश्रय मानक।

किसी राष्ट्रीय संदर्भ के बिना, किसी भी निजी आश्रय का डिज़ाइन पूरी तरह आपके द्वारा नियुक्त इंजीनियर पर निर्भर करता है, जो आपकी जगह, मिट्टी, इमारत और जिस जोखिम से आप बचना चाहते हैं, उसके अनुसार संदर्भ चुनता है। Phaenyx संरचना संबंधी निर्देश नहीं देता। इंजीनियर आपसे जिन अवधारणाओं पर बात करेगा, उनकी पृष्ठभूमि के लिए देखें सुरक्षा कारक, आश्रय का वेंटिलेशन, भूमिगत रेडॉन, आश्रय में नमी और फफूँद और सुरक्षित कमरे के मानक।

शुरू करने से पहले मुझे क्या जाँचना चाहिए?

  • अपने नगर निकाय या विकास प्राधिकरण से स्थानीय भवन नियम (यहाँ पुष्टि नहीं हुई)।
  • आपकी जगह, मिट्टी और इमारत के लिए किसी योग्य इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक डिज़ाइन।
  • वेंटिलेशन और नमी, अपने इंजीनियर के साथ चर्चा करें; ऊपर दी गई गाइड देखें।
  • उद्देश्य। भारत जिन सार्वजनिक आश्रयों का विवरण देता है, वे चक्रवात आश्रय हैं, जिनके अपने राष्ट्रीय मानदंड हैं: देखें आश्रय मानक।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में निजी आश्रय वैध है?

हमें स्वैच्छिक निजी आश्रय को प्रतिबंधित करने या उसके लिए लाइसेंस माँगने वाला कोई नियम नहीं मिला 1। सामान्य भवन नियम संभवतः लागू होते हैं; अपने स्थानीय प्राधिकरण से जाँच लें।

क्या सरकार मुझे आश्रय बनाने के लिए बाध्य कर सकती है?

हाँ, नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के नियम 18 के तहत आदेश द्वारा। आदेश में नक्शा, सामग्री, निर्माण और समय-सीमा बताई जाती है 1।

यदि मैं नियम 18 के आदेश का पालन न करूँ तो क्या होगा?

सरकार आश्रय बना सकती है और उसकी लागत कलेक्टर के माध्यम से वसूल सकती है 1।

क्या फॉलआउट आश्रयों के लिए कोई भारतीय मानक है?

कोई सामान्य मानक नहीं मिला; आवश्यकताएँ नियम 18 के हर आदेश में तय होती हैं 1। राष्ट्रीय मानदंड केवल चक्रवात आश्रयों के लिए हैं 2।

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स्रोत

  1. Directorate of Civil Defence, Government of Assam (copy of central Act and Rules) · The Civil Defence Act, 1968 (No. 27 of 1968) and The Civil Defence Rules 1968 (rule 18, Air raid shelters) जाँचा गया 2026-10-20
  2. National Disaster Management Authority (NDMA) · Prepared Communities, Secured Country: Handbook for Training and Capacity Building of Civil Defence & Sister Organizations, Part II (April 2012), Section 13 (Multipurpose Cyclone Shelters, citing NDM Guidelines for Cyclone Management, 2008) जाँचा गया 2026-10-20